कोरिया

सूचना के अधिकार पर 30 दिन बाद दी जानकारी और शुल्क भी वसूला
25-Jul-2022 7:45 PM
सूचना के अधिकार पर 30 दिन बाद दी जानकारी और शुल्क भी वसूला

अब शुल्क वापसी के साथ देनी होगी क्षतिपूर्ति

बैकुंठपुर (कोरिया),  25 जुलाई। आम जनता को मिलने वाले सूचना के अधिकार पर निगम के अधिकारी पानी फेरने में लगे हैं। समस्या निस्तारण तो दूर की बात है, यहां मांगी गई सूचना 30 दिनों बाद दी गई और इसके लिए जानकारी शुल्क 1434 रुपए वसूला गया। ऐसे ही एक मामले में निगम के जन सूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया है।

मामला करीब 2 साल पुराना है, जिसमें हल्दीबाड़ी निवासी आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा ने निगम कार्यालय में आवेदन कर निगम कार्यालय द्वारा जिला खनिज विभाग को भेजे गए निर्माण कार्यों के लिए रॉयल्टी के दस्तावेज तथा निगम कार्यालय को प्राप्त रॉयल्टी चुकता के दस्तावेज की मांग की थी।

निगम चिरमिरी के जन सूचना अधिकारी ने 30 दिनों के बाद एक पत्र भेजकर श्री मिश्रा से 1434 रुपए की मांग की गई। आवेदक को जानकारी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने मांगी गई शुल्क का भुगतान निगम कार्यालय को कर दिया। उसके बाद आरटीआई विशेषज्ञ ने  राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करा दिया। राज्य सूचना आयोग ने इस शिकायत को शिकायत क्रमांक 477/2021 के रूप में दर्ज किया।

मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा सुनवाई 8 जून 2022 को किया गया। राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त ए के अग्रवाल ने निगम अधिकारी से 500 रुपए की क्षतिपूर्ति तथा जानकारी देने के लिए प्राप्त 1434 रुपए एक महीने के अंदर आवेदक को चेक के माध्यम से देने के आदेश दिया है।

गौरतलब है कि, जिले के कई विभागों में सूचना के अधिकार की अनदेखी की जा रही है, ऐसे में विभाग में चल रहे कार्यों की पारदर्शिता लोगों के सामने आने के बजाय दफ्तर की अलमारी में रखी फाइलों तक ही सिमट कर रह जा रही है। जिले में अब तक कईयों ऐसे आवेदन आ चुके हैं जिनमें संतोषजनक जानकारी ना मिलने के कारण आवेदकों को राज्य सूचना आयोग में अपील और शिकायत करनी पड़ रही है।

आवेदक को मिली क्षतिपूर्ति  
राजकुमार मिश्रा बताते हैं कि, मेरे द्वारा वर्ष 2020 के सितंबर में आवेदन लगाकर निगम कार्यालय से जानकारी चाही गई थी पर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने 1434 रुपए का शुल्क भुगतान कराया गया। जिसके बाद मैंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत किया था जहां से मुझे आर्थिक एवं मानसिक रूप से हुए क्षति के लिए 500 रुपए की क्षतिपूर्ति एवं मेरे द्वारा निगम कार्यालय में किए गए 1434 रुपए भुगतान की अदायगी करने के आदेश निगम अफसर को जारी हुए हैं।

पूरे प्रदेश तथा कोरिया जिले में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें जन सूचना अधिकारी के द्वारा संतोषजनक जानकारी ना देने तथा अपील अधिकारी के द्वारा भी सुनवाई में ढिलाई बरतने के कारण आवेदकों को राज्य सूचना आयोग जाना पड़ा है।

ऐसे में कई मामलों में राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी पर अधिकतम 25 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है। जानकार बताते हैं कि अभी कई मामले ऐसे हैं जिनमें जिले के जिम्मेदार अफसरों पर राज्य सूचना आयोग जुर्माना लगाएगा।

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