बालोद

शराब पीकर वाहन चलाते दो पर 10-10 हजार जुर्माना
28-Jul-2022 3:01 PM
शराब पीकर वाहन चलाते दो पर 10-10 हजार जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दल्लीराजहरा, 28 जुलाई।
शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले दो लोगों पर धारा 185 एमव्ही एकट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर दोनों वाहन चालकों पर दस - दस हजार रुपए के दंड से दंडित किया गया।

नगर पुलिस अधीक्षक मनोज र्तिकी के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करनें एवं सडक़ दुघर्टना में कमी लानें के उद्देश्य से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच की जा रही है।
इसी दौरान ट्रक वाहन क्रमांक सीजी 04 एमजे 7048 के चालक विरेंद्र कुमार ग्राम कोटागांव निवासी एवं ट्रक वाहन क्रमांक सीजी 08 एल 1304 के चालक शाहरुख खान थाना मानपुर निवासी द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाए जानें पर उक्त दोनों ही वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
 

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