बिलासपुर

छेड़छाड़ के आरोपी कांग्रेसी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने खारिज की
30-Jul-2022 4:41 PM
छेड़छाड़ के आरोपी कांग्रेसी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने खारिज की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 जुलाई।
युवती से छेड़छाड़ के आरोपी रायपुर के कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

ज्ञात हो कि संजीव अग्रवाल एक फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, जिसका ऑफिस देवेंद्र नगर में है। एक युवती ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है कि वह इस दफ्तर में 30 हजार रुपये के लोन के लिए गई थी, तब उसके साथ संजीव अग्रवाल ने अश्लील हरकत की। इस समय उसकी एक सहेली भी दफ्तर में कुछ दूरी पर थी। रायपुर की निचली अदालत में अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। पुलिस उसे फरार बता रही है।

संजीव अग्रवाल ने अपनी सफाई में शिकायतकर्ता युवती के आरोप को गलत बताते हुए कहा था कि उसने कई विभागों में आरटीआई से जानकारी मांगी है, जिसके चलते फंसाया गया है। आरोपी संजीव अग्रवाल को रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया गया है।

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