महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 6 अगस्त। अनुविभागीय अधिकारी भागवत जायसवाल ने बिना काम के शासकीय राशि का आहरण करने वाले कांपा के सरपंच को बर्खास्त कर दिया है। पंचों के शिकायत पर कार्रवाई हुई। शिकायत पर 8 बिंदु पर हुई थी जांच। जांच उपरांत कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 40 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की कार्रवाई करते हुए गजानंद साहू सरपंच को बर्खास्त कर दिया है।
जानकारी अनुसार ग्राम कांपा के पंच सुरेन्द्र दुबे और अन्य 6 पंचों ने अनुविभागीय अधिकारी से लिखित में शिकायत की थी कि सरपंच गजानंद साहू ने शासकीय राशि का बिना कार्य के आहरण कर गबन किया है। एक मार्च 2021 को धान उपार्जन केन्द्र कांपा में समतलीकरण के लिए 15 वें वित्त मद से 48 हजार रुपए अपने भाई गणेश साहू मुकेश ट्रेडर्स का फर्जी बिल के नाम से ऑनलाइन पेमेंट किया गया है। जबकि इस कार्य के लिए ग्राम कांपा, गोपालपुर, मुस्की, खट्टीडीह एवं अमावश के किसानों से समतलीकरण के लिए सौ और दो सौ रुपए प्रत्येक किसान से चंदा किया गया था।