महासमुन्द
महासमुंद, 6 अगस्त। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ महासमुंद ने कल सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ जिला सहसंयोजक देवेंद्र चंद्राकर ने इस दौरान कहा कि छग विधानसभा द्वारा छग सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 के तहत सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के विभिन्न धाराओं के संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें आपत्ति दर्ज कराने के लिए राज्यपाल के नाम जिलाधीश को हमने ज्ञापन सौंपा। इसमें सोसाइटी अधिनियम संशोधन विधेयक के तहत धारा 50 ख,8ख में निचले स्तर की सहकारी सोसाइटियों जो उच्च स्तर की सोसायटियों से संबंध है, में से कम से कम तीन चौथाई सोसायटियों का निर्वाचन पूर्ण कराने के बाद कुछ इस तरह सहकारी सोसायटियों के बोर्ड का निर्वाचन कराने संबंधित प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह धारा 53-3 को विलोपित कर नवीन धारा 53 घ को जोडऩे के लिए प्रस्तावित है। इसी के साथ अन्य आपत्तियों के संबंध में ज्ञापन में जानकारी दी गई है। इस दौरान भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ जिला संयोजक देवेंद्र चंद्राकर, हिमांशु चंद्राकर उपस्थित थे।