बिलासपुर

शिवरीनारायण में एसडीएम नियुक्ति के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
09-Aug-2022 11:50 AM
शिवरीनारायण में एसडीएम नियुक्ति के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 अगस्त।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिवरीनारायण को अनुभाग घोषित करने और वहां एसडीएम नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

जांजगीर जिले के जनपद पंचायत नवागढ़ के पूर्व अध्यक्ष बद्री प्रसाद केशरवानी ने अधिवक्ता आर के केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी गई है। आदेश के तहत कलेक्टर ने राजस्व संहिता की धारा 22 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए शिवरीनारायण में संयुक्त कलेक्टर गुड्डू राम जगत को अनुविभागीय दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि भू राजस्व संहिता की धारा 13 के अनुसार किसी उप खंड या तहसील को परिवर्तित, सृजित या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। नवागढ़ 1960 में ब्लॉक मुख्यालय बन गया था, जिसमें जांजगीर और शिवरीनारायण भी शामिल हैं। नवागढ़ इन स्थानों के बीच में है। सन् 1957 से ही नवागढ़ तहसील मुख्यालय है, जबकि शिवरीनारायण को सन् 2020 में ही तहसील बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने याचिका में सुनवाई करते हुए एसडीएम को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद सोमवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर के आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन दे दिया है और शासन के संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

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