महासमुन्द
महासमुंद, 9 अगस्त । शादी का झांसा देकर एक अजजा वर्ग की महिला से रेप करने के अपराध के लिए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट महासमुंद भीष्म प्रसाद पांडेय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
प्रार्थी ने 27 जुलाई 2018 को बसना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते 4 साल से उसका आरोपी अनंत साहू से प्रेम संबंध था। 20 मार्च 2018 को सुबह उसे आरोपी ने अपने घर बुलाया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया। बाद में 6 जून 2018 को उसे बाइक पर बिठाकर बिलासपुर ले गया जहां ट्रेन से उसे तमिलनाडु ले गया। वहां एक कमरे में 8 जून 2018 से 12 जून 2018 तक चार दिन आरोपी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। वहां से रायपुर लाकर भी रेप किया।
न्यायालय ने अनंतराम साहू (30) को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड व अजा व अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उम्र कैद और 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।