महासमुन्द

बैंक में लेखाधिकारी बताकर विवाह किया, डीएसपी बनने का झांसा दे ससुर-साले से 10 लाख लूटे, बाप-बेटा गिरफ्तार
12-Aug-2022 2:39 PM
 बैंक में लेखाधिकारी बताकर विवाह किया, डीएसपी बनने का झांसा दे ससुर-साले से 10 लाख लूटे, बाप-बेटा गिरफ्तार

 फर्जी आईडी दिखाकर ससुराल वालों से ठगी
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद,12 अगस्त।
खुद को बैंक में लेखाधिकारी बताकर विवाह कर नौकरी से बर्खास्त होने की मनगढ़ंत कहानी रचते हुए ससुर से लाखों रुपए  ठगने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 

पुलिस के अनुसार आरोपी युवक ने डीएसपी बनने का झांसा दिया और साला-ससुर से  लाखों रुपये ठग लिये। जब राज खुला तो युवती और दो महीने के मासूम बच्चे को घर से निकाल दिया। पीडि़त युवती की रिपोर्ट पर बसना पुलिस ने धारा 420, 467. 468, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।
पीडि़त युवती ने लिखित शिकायत में बताया-मैं ग्राम बंसुला थाना बसना जिला महासमुंद की रहने वाली हूं। भारत साव निवासी ग्राम जोगीडीपा सरायपाली से 28 जून 2021 को सामाजिक रीति रिवाज से मेरी शादी हुई। दोनों का 2 माह का एक बच्चा है। मेरे पति भारत साव एवं ससुर घांसीराम साव ने पति के अकाउंट आफिसर जिला सहकारी बैंक अभनपुर में पदस्थ होने की जानकारी देकर धोखाधड़ी कर मुझसे  विवाह किया। कुछ दिन बाद नौकरी से हटा देने का हवाला देकर पुलिस विभाग मे डीएसपी के पद पर चयन हो जाने का झांसा दिया। 

डीएसपी ट्रेनिंग के लिए जाने का दस्तावेज दिखाकर मेरे पिता एवं भाई से 10 लाख, 60 हजार रुपए, मेरे पिता की मोटर सायकल मांग लिया। मोटर साइकिल को बेच दिया। दहेज में मिले सामान को बेच दिए। राशि वापस मांगने पर मुझे, मेरे पिता और मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देते  हैं। मुझ पर चारित्रिक लांछन लगाकर मुझे ससुराल से निकाल दिया गया है।  

इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीडि़ता अपने पिता की एक मात्र पुत्री है। वह डिग्री गल्र्स कालेज रायपुर से बीए पीजीडीसीए कर वर्ष 2017-18 से रायपुर के कार के शो रूम में कस्टमर केयर मैनेजर की नौकरी कर रही थी। आरोपित उसके रिश्तेदार हैं तथा पूर्व से  परिचित होने के कारण उनको जानते थे। वर्ष 2020 में भारत ने युवती के  घर आना-जाना प्रारंभ किया। युवती के पिता को मामा एवं माता को  मामी कहकर घर घूमने आना प्रारंभ कर दिया। उसके भाई से मित्रता कर लिया और परिवार में यह चर्चा करना प्रारंभ कर दिया कि मैं रायपुर के अभनपुर में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पद पर जिला सहकारी बैंक में पदस्थ हूं और विवाह करना चाहता हूं। 
पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी अपने आप को बड़ा किसान तथा नौकरी वाला बताकर पीडि़ता के परिवार से अच्छा व्यवहार  कर अपनी अच्छी छवि बना लिया। वर्ष 2020-21 मे उसके पिता ने पीडि़ता के घर जाकर उसके पिता, माता एवं भाई को आरोपी के बारे में बताया 
वह कानपुर में शासकीय नौकरी करता है। उसने पीडि़ता से अपने पुत्र के रिश्ते की मांग की। पीडि़ता के पिता और माता ने रिश्ते की बात स्वीकार  ली। आरोपी ने युवती को यह विश्वास दिलाया कि अभनपुर में सरकारी नौकरी करता है। 
इस तरह 28 जून 2021 को मुझसे अपने आप को सहायक अकाउंट आफिसर जिला सहकारी बैंक अभनपुर बताकर पीडि़ता से विवाह  कर लिया। विवाह करने के उसने पीडि़ता से कहा कि वह ससुराल गांव जोगीडीपा सरायपाली में ही रहे। बाद में अभनपुर में फैमिली क्वाटर  मिल जाने के पश्चात वहां शिफ्ट हो जाएंगे। इस बीच में विवाह के दो माह बाद प्रार्थिया गर्भवती हुई। इस बीच आरोपी ने युवती को बताया गया कि  वर्ष 2016-17 में उसने पीएससी की परीक्षा दी है जिसमें पास भी हो गया है। उसे डीएसपी पुलिस के पद पर चयन कर लिया गया है और  ज्वाइनिंग के लिए 15 लाख रुपए की मांग उच्च अधिकारियों ने की है।

आरोपी ने पीडि़ता के पिता और भाई को विश्वास में लेकर दस लाख रुपए उधार लिए। पीडि़ता के पिता ने ग्रााम बंसुला के अपनी  कृषि भूमि को शोभाराम साव के पास गिरवी रखकर दो लाख रुपए, ग्राम बंसुला के विद्याधर साव के पास 1 एकड़ जमीन गिरवी रखकर 3 लाख रुपए, अपने घर में रखे हुए नकद 3 लाख रुपए, ग्राम बसना निवासी राकेश गुप्ता के पास से 50 हजार रुपए कर्ज लेकर आरोपी को दिए। पैसे लेते  समय आरोपी ने डीएसपी पद पर चयन हो जाने के संबंध में अपना फर्जी नियुक्ति पत्र जिसमें 65,500 रुपए महीने वेतन पर 35 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाना लिखा था, दिखाया। उक्त पत्र में महासमुंद कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद, अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद का फर्जी कूटरचित हस्ताक्षर एवं सील मुहर लगा था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ  पुलिस का अपना लगा हुआ फोटो एवं भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का फर्जी आई डी कार्ड भेजकर ससुराल वालों को विश्वास में लेकर यह काम किया। 

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