दुर्ग
दुर्ग, 18 अगस्त। गरीब परिवार की बेटी को शादी के समय अपने सामथ्र्य अनुसार दहेज व नकदी रकम देने के बावजूद भी पीडि़ता के पति व ससुर और रकम, गाड़ी की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे। इसके बाद पीडि़ता को घर से निकाल दिया गया ।
मायके में रह रही पीडि़ता की शिकायत पर महिला पुलिस ने पीडि़ता के पति व ससुर के खिलाफ धारा 498, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। ग्राम गोंड पेंड्री तहसील पाटन निवासी पीडि़ता का विवाह ग्राम अवारी, पोस्ट गुदुम, थाना डौंडी जिला बालोद निवासी अजय गायकवाड पिता उमेंद्र गायकवाड के साथ 11 फरवरी 2022 को हुआ था । शादी के अवसर पर पीडि़ता के पिता ने किसी तरह सोने चांदी के जेवर घरेलू सामान तथा नगदी रकम 35000 रुपए उपहार स्वरूप दिए थे । शादी के बाद जब पीडि़ता ससुराल पहुंची तो चौथे ही दिन पीडि़ता का पति व ससुर और सोना चांदी मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे।
जब पीडि़ता ने उनसे कहा कि मेरे पिता गरीब है और वह कहां से कितना पैसा लाएंगे इसके बाद और अत्याचार किया गया । पीडि़ता एवं उसके ससुराल वाले सनातन धर्म को माननी वाले होने के कारण व मांस मछली नहीं खाते थे,परंतु पति जबरन अपनी पत्नी को मांस खिलाता था और नहीं खाने पर मारता था । पीडि़ता के मोबाइल को भी फेंक दिया था, ताकि वह अपने घर वालों की शिकायत न कर पाए। जब पीडि़ता होली के अवसर पर अपने मायके आई तब उसने पिता व अपने बड़े पिता को उस पर हो रहे अत्याचार की जानकारी दी ।
इस पर पीडि़ता के मायके वाले उसके पति व पिता को समझाए। कुछ दिनों बाद पीडि़ता को उसके पति ने घर से निकाल दिया।