कोरिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 15 सितम्बर। नगर पंचायत खोंगापानी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समाप्त करने की याचिका उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने खारिज कर दिया है।
ज्ञात हो कि नगर पंचायत खोंगापानी में 15 में से 12 निर्वाचित पार्षदों ने अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन कलेक्टर कोरिया के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके विरुद्ध अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने वोटिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद न्यायालय की कार्रवाई उपरांत 12 पार्षदों ने भी उच्च न्यायलय में अधिवक्ता अभिषेक के. सिंह के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई। 13 सितंबर को उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी, अब कलेक्टर जल्द ही वोटिंग प्रक्रिया की तिथि घोषित करेंगे। अदालत के फैसले पर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सभी पार्षदों ने खुशियां मनाते हुए न्यायालय पर अपना विश्वास जताया है।