राजनांदगांव

अनमोल चिटफंड मामले में मधुसूदन-अभिषेक को पुलिस की नोटिस, हाईकोर्ट इस मामले में स्टे दे रखा है
16-Sep-2022 1:33 PM
अनमोल चिटफंड मामले में मधुसूदन-अभिषेक को पुलिस की नोटिस, हाईकोर्ट इस मामले में स्टे दे रखा है

भाजपा ने कहा सरकार के दबाव में पुलिस कर रही परेशान
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 16 सितंबर।
अनमोल चिटफंड कंपनी मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और राजनांदगांव भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव को तीन थानों से एक साथ जारी नोटिस ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है।

कोतवाली, चिखली और घुमका थाने से दोनों को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में स्थानीय जिला अदालत में अभियोजन  प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई है। भाजपा ने पुलिस की नोटिस को कानूनी रूप से अवैध करार दिया है। भाजपा का कहना है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे जारी किया हुआ है। ऐसे में पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते परेशान करने की नियत से नोटिस जारी की है। इधर हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े प्रमाणिक दस्तावेज और हलफनामा को जमा करने एसपी कार्यालय पहुंचे भाजपा नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस पर राज्य सरकार के दबाव में कार्य करने का आरोप विपक्षी दल ने लगाया है।

भाजपा नेता रविन्द्र सिंह का कहना है कि एक ही प्रवृत्ति के मामले में अलग-अलग तरीके से अपराध पंजीबद्ध करना गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे जारी किया है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव के विरुद्ध जारी नोटिस पूरी तरह से अवैध है। इस मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। इसमें जानबूझकर भाजपा नेताओं को परेशान करने का आरोप है। गौरतलब है कि अनमोल चिटफंड कंपनी मामले में अभिषेक और मधुसूदन के विरुद्ध राज्य के अलग-अलग थानों में अपराध पंजीबद्ध है। दोनों ने एफआईआर और गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में शरण ली थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे आदेश जारी किया था। इधर राजनांदगांव जिले के तीनों थानों से नोटिस जारी होने से सियासी खलबली मच गई है।

आज एसपी कार्यालय में नोटिस देने के खिलाफ भाजपा नेता एकजुट होकर पहुंचे। इस दौरान रविन्द्र सिंह, तरूण लहरवानी, किशुन यदु, मोनू बहादुर सिंह, प्रखर श्रीवास्तव, पारस वर्मा, कमलेश लहरे, आशीष डोंगरे, सुमित भाटिया, उत्तम, छन्नू सिन्हा समेत अन्य लोग शामिल थे।

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