दुर्ग
दुर्ग, 21 सितंबर। पीडि़ता का पीछा कर अश्लील छींटाकशी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (एफटीसी) संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी लक्ष्मण जोल्हे को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
अधिवक्ता संतोष कसार ने बताया कि पीडि़ता के पड़ोस में रहने वाले आरोपी लक्ष्मण जोल्हे (27) पीडि़ता के स्कूल जाते समय उसका पीछा करता था एवं उससे कहता था कि वह उसे रोज स्कूल छोड़ देगा। जब पीडि़ता ने घरवालों को इसकी जानकारी दी तो घर वालों ने आरोपी को समझाया । इसके बाद से कुछ दिन तक आरोपी ने पीडि़ता का पीछा नहीं किया ।
1 सितंबर 2020 की शाम को पीडि़ता पानी भरने हैंडपंप पर गई हुई थी। जब वह पानी लेकर घर लौट रही थी, तब आरोपी ने बुरी नियत से उसका पीछा करते हुए अश्लील छींटाकशी की और उसका घर तक पीछा किया। घर पहुंचते ही पीडि़ता ने चिल्ला कर अपने घर वालों को आवाज दी। पीडि़ता की मां को आता देख आरोपी वहां से भाग निकला था।