महासमुन्द

पूर्व नपाध्यक्ष पवन पांच साल तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित
22-Sep-2022 5:14 PM
पूर्व नपाध्यक्ष पवन पांच साल तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता  
महासमुंद, 22 सितम्बर।
नगर पालिका को आर्थिक क्षति के मामले में आरोप साबित होने पर नगरीय प्रशासन विभाग ने महासमुंद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पवन पटेल को पांच साल के लिए चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। श्री पटेल भाजपा के पार्षद थे, लेकिन उन्हें हाल ही में नगर पालिका महासमुंद के अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल वे वार्ड नंबर 24 से पार्षद हैं।
  

आरोप है कि पवन पटेल ने कार्यकाल के दौरान बिन्नी बाई सब्जी पसरा की वसूली ठेके के लिए तीन बार निविदा मंगाई। शासकीय दर 4 लाख 70 हजार निर्धारित था। स्वीकृति के लिए प्रेसिडेंट इन काउंसिल में रखे जाने की अनुशंसा की गई थी। पवन पटेल ने बिन्नी बाई सब्जी पसरा की वसूली ठेके पर दिये जाने संबंधी तृतीय निविदा में प्राप्त उच्चतम राशि 4 लाख 30 हजार की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा 2 मई 2017 को करते हुए स्वीकृति के लिए पीआईसी में निर्णय के लिए रखा था। तत्कालीन अध्यक्ष पवन पटेल ने जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इससे निकाय को आर्थिक क्षति हुई। पवन पटेल के जवाब से असंतुष्ट नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव राकेश साहू ने 5 साल के लिए उनके निर्वाचन पर रोक लगा दी है।

 

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