दुर्ग

कस्टम मिलिंग का चावल जमा लेने की तिथि पूर्व में 30 तक
24-Sep-2022 4:13 PM
कस्टम मिलिंग का चावल जमा लेने की तिथि पूर्व में 30 तक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 24 सितंबर।
  कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने की अवधि एक माह और बढ़ा दी गई है अब एफसीआई को 31 अक्टूबर तक कस्टम मिलिंग का चावल जमा किए जा सकते हैं जिले में अभी भी 6 क्विंटल चावल जमा होना बाकी है, जो मिलर्स अब तक कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह राहत भरी खबर है। 

गौरतलब है कि कस्टम मिलिंग का चावल जमा लेने की तिथि पूर्व में 30 सितंबर तक निर्धारित की पिछले 20 दिनों में कस्टम मिलिंग के लिए पंजीकृत राइस मिलर्स मात्र 2 लाख65 हजार 64 क्विंटल चावल ही जमा कर पाए थे ऐसे में शेष बचे 6 लाख12 हजार601 क्विंटल चावल एक सप्ताह के अंदर जमा हो पाएगा इसे लेकर संशय की स्थिति थी, जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का उठाव करने वाले मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने की गति धीमी होने पर अनेक मिलर्स को नोटिस जारी की गई थी  और उन्हें समय पर चावल जमा नहीं किए जाने समझाइस दी गई थी बावजूद इसके इसमें अपेक्षित गति नहीं आ पाई है।

जिले में कस्टम मिलिंग के लिए कुल 134 राइस मिलर्स पंजीकृत है इनके द्वारा उठाव किए गए धान का अनुपातिक चावल कुल मात्रा 46लाख 13 हजार 194 क्विंटल है, मगर इन मिलर्स के द्वारा अब तक उन 39 लाख 88 हजार 416 क्विंटल चावल जमा किया गया है।  2 सितंबर को कस्टम मिलिंग की समीक्षा के दौरान जिले में राइस मिलर द्वारा कुल 8 लाख77 हजार 666 क्विंटल चावल जमा किया जाना शेष था  21 सितंबर की स्थिति में इनके द्वारा मात्र 2 लाख65 हजार 64 क्विंटल चावल ही जमा किया गया एमडी माकर्फेड ने जिला विपणन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि  भारत सरकारए उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय पूल में चावल जमा की तिथि 31 अक्टूबर तक वृद्धि करते हुए मिलरवार चावल जमा की कायर्योजना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया  है। जिसके मद्देनजर उन्होंने जिला विपणन अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपने जिले के मिलरों से चावल जमा की मिलरवार कायर्योजना मु यालय को उपलब्ध कराने के साथ ही कायर्योजना अनुसार उक्त अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से चावल जमा कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में चावल जमा नहीं करने वाले मिलरों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जावे ।

 

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