रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 सितंबर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रमोशन की तैयारी जोरों पर चल रही है । हालांकि मामला कोर्ट में है , लिहाजा प्रमोशन होगा या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है । लेकिन अधिकारियों का ये मानना है कि प्रधान पाठक के प्रमोशन पर स्टे नहीं है । लिहाजा प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर प्रमोशन दिया जा सकता है । सरगुजा संभाग के बाद अब रायपुर में भी प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गया है । अलग - अलग जिलों से प्रमोशन के मद्देनजर गोपनीय चरित्रावली और चल अचल संपत्ति का विवरण मांगा जा रहा है ।
इसी कड़ी में डीपीआई ने सभी संयुक्त संचालक और डीईओ को निर्देश जारी कर प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला टी संवर्ग से प्राचार्य टी संवर्ग में प्रमोशन के लिए अप्राप्त जानकारी को तलब किया है । आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला स्नाकोत्तर और प्रशिक्षित टीव संवर्ग से प्राचार्य टी संवर्ग में प्रमोशन के लिए संलग्न सूची के अनुसार प्रधान पाठक की गोपनीय चरित्रावली एवं चल अचल संपत्ति का विवरण अभी तक नहीं मिला है । 1 सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मांगी गयी है ।
30 अप्रैल तक रिटायर नहीं होंगे शिक्षक और प्राचार्य
रायपुर, 24 सितंबर। प्रदेश में स्कूली शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत तक पात्रतानुसार पुनर्नियुक्ति दी जाएगी। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, सभी संभागीय संयुक्त संचालक और डीईओ को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों(सहायक शिक्षक से प्राचार्य तक) को पुनर्नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संबंधितों जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग द्वारा 15 जून 2012 के माध्यम से शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को उस शैक्षणिक सत्र के अवसान 30 अप्रैल तक पुनर्नियुक्ति किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद समय-समय पर शासन द्वारा इन निर्देशों में संशोधन किए गए।