दुर्ग
बच्ची को जन्म देने के बाद शादी करने से किया था इंकार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 25 सितंबर। बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर आरोपी ने नाबालिग के साथ लगातार रेप किया। गर्भवती पीडि़ता द्वारा बच्ची को जन्म देने के बाद उससे शादी से इंकार करने एवं किशोरी को अपनाने से मना करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी रिंकू सिंह को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास 3000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 450 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने पैरवी की थी।
विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने बताया कि 16 वर्षीय पीडि़ता की जान पहचान जामुल निवासी आरोपी रिंकू सिंह के साथ वर्ष 2017 में हुई थी। आरोपी रिंकू सिंह उसे अकेले में पाकर प्यार का झांसा देकर शादी करने की बात कहता था।
11 अक्टूबर 2017 की दोपहर को किशोरी अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी घर के भीतर आ गया और उसे बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए उसके साथ रेप किया। इसके बाद से जब भी आरोपी को मौका मिलता वह पीडि़ता के घर आ जाता और उसे अकेली पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।
इसी दौरान पीडि़ता गर्भवती हो गई, जब उसने यह बात आरोपी को बताई तब उसने कहा कि चिंता मत करो, बच्चे को मैं अपना लूंगा। 27 सितंबर 2018 को पीडि़ता को लडक़ी पैदा हुई। इसके बाद आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पीडि़ता ने इसकी शिकायत जामुल थाना में की थी।