महासमुन्द

डिप्टी कलेक्टर वरिष्ठता मामले में हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी
25-Sep-2022 4:26 PM
डिप्टी कलेक्टर वरिष्ठता मामले में हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 25 सितम्बर।
हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर के वरिष्ठता मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और राजस्व सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच में हुई।

महासमुंद निवासी शंकरलाल सिन्हा ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व घनश्याम शर्मा के माध्यम से याचिका दायर कर बताया है कि वह छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। पूर्व में वे तहसीलदार पद पर पदोन्नति पाए थे। सभी अधिकारियों को वर्ष 2016 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति कर दिया गया। लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ  एक विभागीय जांच लंबित होने के कारण उन्हें वंचित कर दिया गया। अगस्त 2018 में दोषमुक्त हो जाने पर हाईकोर्ट में वर्ष 2016 से अपने साथियों के समान डिप्टी कलेक्टर पद पर वरिष्ठता दिलाने की मांग की।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग के सचिव को निर्देशित किया कि वे 4 माह के भीतर वरिष्ठता मामले का नियमानुसार निराकरण करें। समयावधि बीतने के बाद भी याचिकाकर्ता को डिप्टी कलेक्टर पद पर सीनियारिटी नहीं दी गई।
 

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