महासमुन्द
महासमुंद, 30 सितम्बर। नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने और रेप के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने गुरूवार को अभियुक्त ग्राम तेंदूवाही थाना तुमगांव निवासी देवानंद यादव 22 को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा धारा 363 के तहत 5 वर्ष व धारा 366 के तहत 7 वर्ष सश्रम कैद की सजा व क्रमश:एक हजार, दो हजार रुपए से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 6 माह,1 माह व दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार प्रार्थी ने तुमगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 19 अक्टूबर 2021 की रात उनकी नाबालिग बेटी गायब हो गई। इस पर धारा 363 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 28 अक्टूबर 2021 को नाबालिग के बरामद होने पर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आरोपी से उसका प्रेम संबंध था। वह उससे मिलने जाती थी। शादी का झांसा देकर वह शारीरिक संबंध बनाता था। घटना की रात अभियुक्त से मिलने गई तो वह उसे बस से रायपुर ले गया। किराए के मकान में रखकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सलीम कुरैशी ने पैरवी की।