सूरजपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
प्रतापपुर,1 अक्टूबर। प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग को घर से बलपूर्वक ले जाकर रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को बीस साल कठोर कारावास व जुर्माना लगाया है।
जानकारी के मुताबिक पप्पू उर्फ मोटू (21 वर्ष) के द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लडक़ी के साथ बलात्कार किया। घटना दिनांक 27 दिसंबर 2021 की है।
पीडि़त की मां अपने घर में आग ताप रही थी, उसी समय पीडि़ता अपने घर में सोने चली गई, तभी कुछ देर बाद उसके पड़ोस में रहने वाला आरोपी पप्पू पीडि़ता के घर आया और पीडि़ता के मुंह को दबाकर पकडक़र घर से दूर गन्ना बाड़ी में ले जाकर जबरजस्ती गलत काम किया और पीडि़ता को वही छोडक़र अपने घर चला गया। जिसके बाद पीडि़ता ने अपनी आपबीती अपने घर वालों को बताई जिसके बाद पीडि़ता के लिखित शिकायत के बाद प्रतापपुर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
जिसके बाद अपराध सिद्ध होने 30 सितम्बर को अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने धारा 376 पाक्सो एक्ट 4 भारतीय दंड संहिता 1860 धारा4 लैगिंग अपराधों से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर 3 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी। जिसमें अतिरिक्त लोक अभियोजक देवानंद पांडेय ने पैरवी की थी।