बालोद
बालोद, 16 नवंबर। चिटफंड कम्पनी के निवेशकों से राशि लेने की शिकायत पर कलेक्टर ने सहायक ग्रेड-2 को निलंबित किया है।
लेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले के तहसील कार्यालय गुरूर में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 श्री किशोर कुमार भारती द्वारा चिटफंड कंपनी के निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए मूल दस्तावेज के साथ राशि लिए जाने की जानकारी मिलने पर मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और संबंधित के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की। कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि श्री किशोर कुमार भारती, सहायक ग्रेड-02 तहसील कार्यालय गुरूर, जिला बालोद का उपरोक्त कृत्य प्रथम दृष्टया छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरित होने के फलस्वरूप उन्हें छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय बालोद निर्धारित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।