बलौदा बाजार
बलौदाबाजार,19 नवंबर। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले को तंबाकू मुक्त बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं, विभागों एवं संगठनों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव एवं तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए बनाए गए अधिनियम की जानकारी लोगों को दी जा रही है। इसी कड़ी में तंबाकू उत्पादों के उपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं कोटपा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने के उद्देश्य से समाज कल्याण,पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग के सँयुक्त तत्वावधान में बिहान कार्यक्रम अंतर्गत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव की जानकारी प्रदान की गई साथ ही विशेष तौर पर तंबाकू निषेध अधिनियम कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों की विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिश्वर के मार्गदर्शन में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में क्लस्टर संगठन की महिला सदस्य काफी संख्या में उपस्थित हुई।