दुर्ग
तीन महीने प्रताडऩा झेल पिता के घर लौटी नवब्याहता
भिलाई नगर, 30 नवंबर। रामनगर निवासी ससुरालियों ने शादी बाद दहेज में गाड़ी नहीं लाने की बात पर विवाद करते हुए बहू से मारपीट की और 3 महीने के भीतर ही उसे मायके छोड़ गए। पीडि़त की शिकायत पर पति और सास के खिलाफ धारा 498 व 34 के तहत कार्रवाई की गई है। महिला थाना प्रभारी सी. तिर्की ने बताया कि परवीन निशा निवासी खेरधा वार्ड-1 दईहान पारा का निकाह 10 अगस्त 2020 को रामनगर आजाद चौक सुपेला निवासी शमी उल्लाह बेग के साथ हुआ था। शादी की रात को ही उसके पति, सास, मामा ससुर के द्वारा दहेज में गाड़ी नहीं लाई कह कर मारपीट की गई। उसके मामा ससुर इस्माईल अली ने दूसरे दिन मोटरसाइकिल और एक लाख रुपए लेकर आना कहते हुए उसे वापस भेजने लगे। परवीन ने समाज में बदनामी के डर से तीन महीने प्रताडऩा सहन की।
उसने बताया कि पति उसे कमरे में बन्द कर मारपीट करता था। एक दिन उसे जान से मारने की धमकी दे सुसाइड नोट लिखवाया और जमकर पिटाई की। अगले दिन परवीन ने पिता को फोन कर बुलाया और उनके साथ दिसंबर 2020 को खेरधा आ गई। तब से वह अपने पिता के घर रह रही है। इस बीच ससुराल पक्ष को रिश्तेदारों के माध्यम से बैठक कर काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वे लोग गाडी़ और 1 लाख की मांग पर अड़े रहे। परवीन के निकाह पूर्व सवा लाख नगद वो लोग ले चुके हैं। इस मामले में पति शमी उल्लाह बेग, सास सायरा बानो के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।