मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 30 नवम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ मानवेंद्र सिंह की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से केस की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक कैलाश विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जनवरी 2022 को मनेंद्रगढ़ थाने में फोन से सूचना मिली कि ग्राम सारिसताल में सोमार साय पंडो के द्वारा अपनी पत्नी फूलबाई की हत्या कर दी गई है।
मौके पर पुलिस के पहुंचने पर आरोपी सोमार साय ने बताया कि 26 जनवरी 2022 की शाम लगभग 7 बजे पड़ोसी बलभद्र के घर जाकर पति-पत्नी दोनों ने शराब पी। रात्रि लगभग 9 बजे वापस घर आने पर खाना बनाने की बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिस पर उसने टांगी के बेट से अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और सो गया। सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी फूलबाई की मृत्यु हो चुकी थी। विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस द्वारा 22 अप्रैल 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनेंद्रगढ़ के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने केस के संपूर्ण पहलुओं पर गौर करने के उपरांत अभियुक्त मनेंद्रगढ़ थानांतर्गत ग्राम सारिसताल निवासी 35 वर्षीय सोमार साय पंडो पिता चैतू को दोषसिद्ध पाए जाने पर आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।