बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 3 दिसंबर। रेप के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
परपोड़ी क्षेत्र में रेप के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), पीठासीन अधिकारी, मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मिथलेश सोनवानी (20) साल, ग्राम दोंदेखुर्द निवासी को, बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रु. से अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से सतीश वर्मा, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी किया।
परपोड़ी थाना में 28 मार्च 22 को पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह उठे तो पीडि़ता घर पर नहीं थी, उसे लगा कि पीडि़ता आसपास कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी पर 28 मार्च तक नहीं आई। पता साजी करने पर पीडि़ता नहीं मिली। जिसके बाद प्रार्थी ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग पीडि़ता को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने पर प्रकरण दर्ज कराया। आरोपी पर धारा- 363 भा.द.संहिता तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त के कब्जे से पीडि़ता को से बरामद किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध भा.द.संहिता की धारा 363, 366, 376, 376(2)(एन), 34 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, की धारा 4, 5(ठ), 6 के तहत विचारण के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।