बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 4 दिसंबर। नहर बांधा में नाबालिग की हत्या करने वाले आरोपी को मरते दम तक जेल में रहने की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई गई है। मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।
शासन की ओर से सतीश वर्मा, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। ज्ञात हो कि इसी साल 25 जनवरी को पीडि़त के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। 24 जनवरी की शाम मृतक स्कूल से आकर खाने के बाद घूमने निकला था, लेकिन फिर वह नहीं लौटा। आरोपी ने बहलाकर उसका अपहरण किया। पिता की शिकायत पर प्रथम सूचना दर्ज करने के बाद आरोपी का पता तलाश किया गया।
संदेही पंकज विश्वकर्मा को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ करने पर उसने यह स्वीकार किया कि मृतक को अपने साथ लेकर गया था और खेत में उससे अप्राकृतिक संभोग की मांग की। जब नाबालिग मना करने लगा तो उसे गुस्सा आ गया। मिट्टी के ढेले को सिर पर मारा और फिर उसका गला दबाया। लाश को नवरंगे के खेत के गढ्ढे में छिपा दिया। अपराध कबूलने के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर जाकर गवाहों के समक्ष शव बरामद किया।
16 गवाहों का बयान दर्ज किया गया
अभियोजन की ओर से 16 गवाहों एवं अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में किसी भी साक्ष्य का कथन नहीं कराया गया। जिसके बाद फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ धारा 5(एम)(आई) के उल्लंघन में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।