रायपुर

अपने बाजू सवारी नहीं बिठा पाएंगे आटो ड्राइवर, चौक से सौ मीटर दूर रोक सकेंगे
04-Dec-2022 6:31 PM
अपने बाजू सवारी नहीं बिठा पाएंगे आटो ड्राइवर, चौक से सौ मीटर दूर रोक सकेंगे

छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 दिसंबर। शहर में पिछले सप्ताह न ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद आटो ड्राइवर और मालिकों ने ट्रैफिक पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने पिछले सप्ताह  800 से अधिक आटो रिक्शा पर कार्रवाई की थी। अब उन्होंने पुलिस के गाइड लाइन अनुसार चलने का भरोसा दिया है।

ऑटो संचालन के संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने आटो मालिक,चालक यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। निगम आयुक्त एवं डीएसपी यातायात ने इनके लिए कुछ गाइडलाइन बनाया है इनका पालन करने कहा है।

ऑटो चालकों ने भी पालन करने सहमति दी। इनमें शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सवारी चढ़ाना एवं उतारना प्रतिबंधित होगा। ऐसा करते पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। चौक से 100 मीटर दूर ही सवारी चढ़ा एवं उतार सकेंगे। निगम एवं यातायात पुलिस स्थान चिन्हांकित कर ऑटो स्टैंड निर्माण किया जाएगा। इनमें चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा दी जायेगी।

ऑटो चालकों को वाहन का सम्पूर्ण दस्तावेज ओके रखना अनिवार्य होगा। कागजात में कमी पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ऑटो  के सामने ड्राइवर सीट पर सवारी नहीं बिठाएंगे न ही ओवरलोड सवारी।, ऐसा करते पाए जाने पर ओवरलोड का चालान वसूला जाएगा। यात्रा के दौरान सवारियों का सामान छूट जाने पर तत्काल नजदीकी थाने में जमा करना होगा।

बता दें कि शहर की सुगम यातायात व्यवस्था को सबसे ज्यादा ऑटो चालकों द्वारा प्रभावित किया जाता है जो ज्यादा सवारी की होड़ में नियमों की अवहेलना करते हैं जिससे सडक़ दुर्घटना होने की संभावना  बनी रहती है। साथ ही यात्रियों से दुव्र्यवहार, अधिक किराया वसूली एवं ड्राइवरों के अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की जानकारी पुलिस को देंगे।

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