रायपुर

ट्रक चोर गिरोह का 12 वां साथी भी गिरफ्तार, किराए और लीज पर ले हुलिया बदलकर बेच देते थे
05-Dec-2022 5:42 PM
 ट्रक चोर गिरोह का 12 वां साथी भी गिरफ्तार, किराए और लीज पर ले हुलिया बदलकर बेच देते थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 दिसंबर। किराए और लीज पर लिए ट्रकों को क्रय - विक्रय करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। धोखाधड़ी के इन मामलों में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।  पूर्व में  गिरफ्तार 11 लोगों  से 40 नग ट्रक, नगदी श सहित कुल 11 करोड़ रूपये  का जुमला जब्त किया  जा चुका है। आज पकड़े गए सागर सिंह से एक एप्पल कंपनी का मोबाईल फोन एवं 3,000/- रूपए नगद जब्त किया गया।

 पुलिस के मुताबिक छिछोर रतनपुरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश निवासी अनुज कुमार सिंह ट्रांसपोर्टर है। 15 अक्टूबर को पटना बिहार निवासी ट्रांसपोर्टर नागेन्द्र कुमार सिन्हा ने अनुज के  वाहन को 80 हजार रूपए प्रतिमाह किराया पर लेने का एग्रीमेन्ट कर ट्रक चला रहा था। इधर 14 नवंबर की शाम 5.38 बजे  किसी शेख मकसूद निवासी बिलासपुर ने अनुज को फोन कर उसके ट्रक  के संबंध में पूछा गया। अनुज ने  ट्रक  को ट्रांसपोर्टर एन.के. सिन्हा आपरेट  करना बताया । इस पर शेख मकसूद ने  अनुज को बताया कि भनपुरी स्थित यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा उसे  अनुज  के ट्रक  को बेचने  दिखाया है। ट्रक  के दस्तावेज मांगने पर यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा के आनाकानी करने पर शेख मकसूद को शक हुआ। पर ट्रक के चेचीस नम्बर से डिटेल निकालकर अनुज को सूचित किया। अगले दिन  रायपुर आकर भनपुरी स्थित उपेन्द्र शर्मा के यार्ड जाकर देखा  तो अनुज के  टाटा ट्रक  क्रमांक यू पी 54 टी 9806 का डेंटिंग पेटिंग कर  हुलिया बदल दिया गया था। और ट्रक के डाला को काटकर  आधा कर, नंबर प्लेट और चेचिस नम्बर से छेडख़ानी  उसे भी बदल दिया गया था। अनुज ने ट्रक के टायर, केबिन, पीछे के डाला, रेडियम इत्यादि को देखकर अपनी गाड़ी की पहचान की । यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा से पूछताछ करने पर  बताया कि ट्रक  को अशोक अग्रवाल, सुब्बू काजी उर्फ सोनू खान से खरीदना बताया। इस प्रकार ट्रांसपोर्टर नागेन्द्र कुमार सिन्हा, भनपुरी स्थित यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा, अशोक अग्रवाल, सुब्बू काजी उर्फ सोनू खान द्वारा षडयंत्र कर कूटरचित कर  धोखाधड़ी की। अनुज की  रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध खमतराई में  धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120 बी . तथा 41(1+4)जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पूर्व में गिरफ़्तार  आरोपियों से  पूछताछ में मिली जानकारी पर  सागर सिंह निवासी औरंगाबाद बिहार को गिरफ्तार किया गया।

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