सरगुजा

लखनपुर नपं में गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं, अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं
05-Dec-2022 9:53 PM
लखनपुर नपं में गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं, अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
लखनपुर, 5 दिसंबर।
नगर पंचायत लखनपुर में गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे पूरे दिन अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठानें खुली रहती हैं।

नगर पंचायत लखनपुर में कुछ महीनों से गुमास्ता एक्ट का पालन अधिकांश व्यवसायी नहीं कर रहे हैं, इससे सप्ताह के पूरे सातों दिन अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठानें खुली रहती हैं, जबकि गुमास्ता एक्ट अधिनियम के तहत श्रम विभाग के द्वारा सप्ताह में 1 दिन दुकान में काम कर रहे लोगों सहित 1 दिन व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश जारी किया था, जिससे पूर्व में व्यापारियों के द्वारा बैठक आयोजित कर सप्ताह के शनिवार के दिन को व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करने पर सहमति जताई गई थी परंतु विगत कुछ महीनों से कुछ व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शनिवार के दिन भी खोले जा रहे हैं।

वहीं कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो कि शनिवार को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखते हैं, परंतु कुछ व्यापारी नियम कानून को ताक पर रखकर खुलेआम दुकान खोलकर कारोबार किया जा रहा है, जिससे अधिकांश बंद करने वाले व्यवसायियों के द्वारा विरोध भी जताई जा रही है और मांग की जा रही है कि श्रम विभाग एवं नगर पंचायत लखनपुर से की गुमास्ता एक्ट अधिनियम का पालन या तो पूरी तरह से व्यापारियों द्वारा पालन किया जाए या तो पूरी तरह से इसकी छूट दे दी जाए?

नगर पंचायत लखनपुर के सीएमओ प्रभाकर शुक्ला ने बताया कि अगर व्यापारियों के द्वारा गुमास्ता एक्ट अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है तो आने वाले शनिवार को श्रम विभाग और नगर पंचायत दोनों के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर पंचायत अध्यक्ष सावित्री दिनेश साहू के द्वारा गुमास्ता एक्ट अधिनियम के तहत व्यापारियों को बैठक बुलाकर समझाइश की गई थी और सभी व्यापारियों के द्वारा आश्वस्त भी किया गया था कि सप्ताह में 1 दिन शनिवार को बंद रहेगा, परंतु उसका पालन अधिकांश व्यापारी नहीं कर रहे हैं जिसकी शिकायत श्रम विभाग को की गई थी, परंतु आज तक श्रम विभाग भी सक्रिय नहीं रही, वहीं आने वाले समय में नगर पंचायत श्रम विभाग और सरगुजा कलेक्टर को परिषद की प्रस्ताव पारित कर भेजा जाएगा और जो व्यापारी दिन शनिवार को बंद नहीं करता है, उन व्यापारियों पर गुमास्ता एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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