राजनांदगांव

अवैध प्लाटिंग की तैयारी, निगम ने चेतावनी का बोर्ड लगाया, अवैध प्लाटिंग पर निगम सख्त, संबंधित को नोटिस
06-Dec-2022 3:28 PM
अवैध प्लाटिंग की तैयारी, निगम  ने चेतावनी का बोर्ड लगाया, अवैध प्लाटिंग पर निगम सख्त, संबंधित को नोटिस

राजनांदगांव, ६ दिसंबर। नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने कलेक्टर डी. सिंह द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। 
इसी कड़ी में पूर्व में निगम द्वारा कार्रवाई की गई और कुछ दिनों बाद लगातार कौरिनभाठा, चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर जेसीबी से उखाडक़र मुरूम जब्त करने की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार कौरिनभाठा बर्फानी आश्रम के आगे रिक्त भूमि खसरा नं. २१६/२ व २१६/३ पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितों को नोटिस भी दिया जा रहा है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कड़ी कार्रवाई कर रही है। अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कंचनबाग, लखोली, रेवाडीह आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग पूर्व में ध्वस्त किया गया और गत माह कौरिनभाठा व चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गयी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इसी प्रकार कौरिनभाठा बर्फानी आश्रम के आगे खसरा नं. २१६/२ में अमन दीप आ. अरविन्दर सिंह, सुमिन कौर आ. अरविन्दर कौर, गुरू महिमा कौर आ. अरविन्दर कौर तथा हरविन्दर कौर आ. अरविन्दर कौर नागपुर निवासी द्वारा एवं खसरा नं. २१६/३ में कपाल सिंह आ. हरबंश सिंह व श्रीमती कुरूमीत कौर ध.प. कपाल सिंह देवरी निवासी द्वारा अवैध प्लाटिंग करने की तैयारी के संबंध में जानकारी होते ही नगर निगम की टीम उक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडों में जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया गया। साथ ही संबंधितों को छग नगर पालिक निगम अधिनियम १९५६ की धारा २९२ के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई के समय सहायक अभियंता दीपक अग्रवाल तथा प्र.पटवारी मिलिन्द रेड्डी व गणेश झा उपस्थित थे।

 

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