धमतरी

14 जुलाई तक अस्तित्व में आए आवासीय व गैर आवासीय अनधिकृत निर्माण का किया जा सकता है नियमितीकरण
06-Dec-2022 3:37 PM
14 जुलाई तक अस्तित्व में आए आवासीय व गैर आवासीय अनधिकृत निर्माण का किया जा सकता है नियमितीकरण

च्छत्तीसगढ़ज् संवाददाता 
धमतरी, 6 दिसंबर।
राज्य शासन द्वारा प्रदेश में १४ जुलाई से छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम एवं नियम २०२२ प्रभावशील किया गया है। इसके तहत १४ जुलाई २०२२ तक अस्तित्व में आए आवासीय एवं ग़ैर आवासीय अनधिकृत निर्माण का नियमितीकरण किया जा सकता है। इन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला नियमितीकरण प्राधिकारी का गठन किया गया है।
कलेक्टर पीएस एल्मा इसके अध्यक्ष और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी सदस्य सचिव हैं। निवेश क्षेत्र सीमा के तहत ऐसे ग्राम/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो नगरीय निकाय सीमा के बाहर आते हैं, वहां सभी आवेदनों का संकलन, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जाएगा। भौतिक सत्यापन, परीक्षण इत्यादि की कार्रवाई पूरी कर जिला नियमितिकरण प्राधिकारी (कलेक्टर) के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य सचिव की होगी। नगर निगम तथा नगर पंचायत, जो निवेश क्षेत्र के तहत आते हैं, ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा आवेदनों का संकलन/भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण किया जाएगा। नगरीय निकाय द्वारा सभी कार्रवाई पूरी कर जिला नियमितिकरण प्राधिकारी (कलेक्टर) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
निर्धारित शास्ति राशि जमा कराकर भवन को करा 
सकते हैं नियमित
सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ललिता धुर्वे से मिली जानकारी के मुताबिक इस अधिनियम के तहत जिन भूमि स्वामियों द्वारा बिना स्वीकृति के भवन निर्माण करा लिया गया अथवा अनुमोदित विकास अनुज्ञा से भिन्न निर्माण कराया गया है, तो उक्त नियम के तहत निर्धारित शास्ति राशि जमा कराकर अपने भवन को नियमित करा सकते हैं। अनधिकृत विकास करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ नियमितीकरण हेतु आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आवेदन पत्र लेने संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय एवं निवेश क्षेत्र के भीतर किन्तु स्थानीय निकाय के बाहर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय अधिकृत किये गए है। प्रकरणों के निराकरण के लिए मापदण्ड निर्धारित है। इसमें आवासीय प्रयोजन हेतु अनधिकृत निर्माण में १२० वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूखंड पर निर्मित भवनों पर कोई शास्ति शमन शुल्क नहीं लिया जाएगा, किंतु १२० वर्ग मीटर से २४० वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंडों पर १२५ रुपये प्रति वर्ग मीटर, २४०-३६० वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखंडों पर २०० रुपये प्रति वर्गमीटर तथा ३६० वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ३०० रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शास्ति की गणना की जाएगी। 
व्यवसायिक तथा अन्य ग़ैर आवासीय प्रयोजन हेतु निर्मित अनधिकृत निर्माण के लिए मापदंड १०० वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का १६ गुणा, १०० वर्ग मीटर से अधिक किंतु २०० वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का २१ गुणा, २०० वर्ग मीटर से अधिक किंतु ३०० वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का २६ गुणा, ३०० वर्ग मीटर से अधिक किंतु ४०० वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का ३१ गुणा, ४०० वर्ग मीटर से अधिक किंतु ५०० वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का ३६ गुणा,  ५०० वर्ग मीटर से अधिक किंतु ६०० वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन  अनुज्ञा शुल्क का ४१ गुणा, ६०० वर्ग मीटर से अधिक किंतु ७०० वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का ४६ गुणा, ७०० वर्ग मीटर से अधिक तक के भूखंड पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण हेतु भवन  अनुज्ञा शुल्क का ५१ गुणा शास्ति देय होगी। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि पर लिए वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन दर का पांच प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति देय होगी ।  

 

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