राजनांदगांव
केसीजी जिले की ठेलकाडीह ग्राम पंचायत का मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 7 दिसंबर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिये ठेलकाडीह पंचायत में सरपंच बनने वाली महिला को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर ग्राम पंचायत ठेलकाडीह निवासी एक व्यक्ति ने एसडीएम कार्यालय में की थी।
मिली जानकारी के अनुसार ठेलकाडीह ग्राम पंचायत में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरपंच निर्वाचित हुई जुली नेताम को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मामला एसडीएम न्यायालय में चल रहा था, जिस पर जांच विवेचना पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जुली नेताम को सरपंच पद से बर्खास्त करने का आदेश 5 दिसंबर को जारी किया गया। मामले को लेकर ग्राम पंचायत ठेलकाडीह निवासी आनंद बंजारे ने एसडीएम कार्यालय में शिकायत की थी। ग्राम पंचायत ठेलकाडीह का रिक्त सरपंच पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहा, लेकिन जुली नेताम पिता घोसल नेताम द्वारा नामांकन फार्म में स्वयं को गोड जाति के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का उल्लेख करते एक जनवरी 2022 को जमा किया गया और शपथ पत्र 31 दिसंबर 2021 को संलग्न किया कि वह गोड जाति की है और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। जुली नेताम द्वारा झूठा शपथ पत्र देने के कारण सरपंच पद के निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी 22 जनवरी 2022 को जारी कर दिया गया। जबकि जुली नेताम से संबंधित दस्तावेज बी-1, दाखिल पंजी में उसकी जाति बेलदार दर्ज है तथा उनके परिवार के सभी सदस्य भी बेलदार जाति लिखते आ रहे हैं, जो शासन द्वारा दर्ज वर्ष 2000 के अधिनियम की संख्या 28 की धारा 19 और तीसरी अनुसूची के द्वारा एक नवंबर 2000 के स्थापित का वर्ग 10 के अंतर्गत बेलदार अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है।
मिली जानकारी के अनुसार मामले में कार्रवाई करते अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जुली नेताम को 21 अक्टूबर 2022 को यह निर्देशित किया गया था कि वह आगामी पेशी 9 नवंबर 2022 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, लेकिन जुली द्वारा पेश्ी दिनांक 9 नवंबर को समय चाहा गया। जिसके बाद पेशी दिनांक 17 नवंबर किया गया। जिसमें भी जुली ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। जिसके पश्चात पेशी दिनांक 22 नवंबर को पुन: जुली ने समय की मांग की, लेकिन पेशी दिनांक 28 नवंबर को जुली नेताम के द्वाा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 5 दिसंबर को मामले में सुनवाई की गई और आदेश जारी किया गया कि छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-36 के तहत जुली नेताम पिता घोसल नेताम ग्राम पंचायत ठेलकाडीह का पदधारी होने का पात्र नहीं है, इसलिए जुली को ग्राम पंचायत ठेलकाडीह के सरपंच पद से हटाये जाने आदेश पारित किया गया।