बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 11 जनवरी। परपोड़ी क्षेत्र में हुए रेप के प्रकरण में फास्ट ट्रैक न्यायालय पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त भारत दास मानिकपुरी (27) परपोड़ी क्षेत्र के निवासी को बीस साल का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है।
पीडि़ता की मां की तबीयत करीब एक साल से खराब थी, जिसका इलाज वह अपने माता-पिता के साथ में रह कर करा रही थी और उसकी छोटी लडक़ी उसके साथ रहती थी। आरोपी द्वारा पीडि़ता को शादी का प्रलोभन देकर, गलत काम किया गया। आरोपी द्वारा पीडि़ता को नाबालिग होना जानते हुए भी आरोपी ने रेप किया। लिखित रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्व थाना परपोड़ी में धारा 376(3), 376(2)(एन), 506 भारतीय दण्ड विधान तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत पंजीबद्व कर विवेचना की गई। इस सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 9 साक्षियों के बयान लिया गया जिस पर अभियुक्त भारतदास मानिकपुरी को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के मामले में 20 साल का सश्रम कारावास एवं 5 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया।