रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। अब किसी भी शासकीय सेवक को आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में 72 घंटे की समय सीमा में संचालक चिकित्सा छत्तीसगढ़ अथवा डीपीआई को सूचना देने की बाध्यता को विलोपित करते हुए नियम में संशोधित कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब केवल आपातकालीन चिकित्सा में 72 घंटे की समय सीमा में संस्था प्रमुख नियंत्रण अधिकारी अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सूचना देना पर्याप्त होगा।
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार झा एवं अजय तिवारी ने बताया है कि यह कर्मचारी हित में उचित निर्णय है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी आर चंद्रा, महामंत्री उमेश मुदलियार, कोषाध्यक्ष आलोक जाधव, जिला शाखा अध्यक्ष रामचंद्र ताण्डी, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रवक्ता विजय डागा, प्रांतीय सचिव नरेश वाढ़ेर, प्रदीप उपाध्याय, विमल चंद कुंडू राजकुमार शर्मा, पीतांबर पटेल, सुनील जारोलिया, डॉ अरुंधति परिहार, काजल चौहान, आदि ने आदेश जारी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का साधुवाद ज्ञापित किया है।