रायगढ़

अपनी ही जमीन का हक पाने 7 साल से भटक रही आदिवासी महिला
20-Jan-2023 6:07 PM
अपनी ही जमीन का हक पाने 7 साल से भटक रही आदिवासी महिला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 20 जनवरी। राजस्व मंडल ने एक आदिवासी महिला को आवंटित जमीन को गैर आदिवासी द्वारा क्रय करने के मामले में आदेश पारित करते हुए मुल भू-स्वामी को जमीन वापस करने का आदेश जारी किया था, लेकिन 7 साल बीतने के बाद भी महिला को जमीन वापस नहीं मिला।

राजस्व मंडल द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार गोवर्धनपुर में खसरा नंबर 9-6 व 32 20 में कुल 1.113 हेक्टेयर भूमि को अधिसूचित आदिम जनजाति के भू-स्वामी से केशव टाउनशिप व सदगुरू फर्म के डायरेक्टर ने राजस्व मंडल के खुद अनुमति लेकर क्रय किया था। वहीं वर्ष 2015 में राजस्व मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष डीएस मिश्र ने ऐसे कई मामलों को पुर्नविलोकन में लेकर पूर्व में जारी अनुमति को गैर अधिकृत बताकर निरस्त किया था। इसमें गोवर्धनपुर के उक्त महिला की जमीन का भी प्रकरण शामिल था।

उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि जमीन क्रय करने का आदेश निरस्त होने के बाद रजिस्ट्री निरस्त करते हुए रिकार्ड में मुल भू-स्वामी के नाम पर जमीन को दर्ज किया जाए। लेकिन 7 साल बाद भी उक्त जमीन महिला को नहीं मिला। आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी तक महिला को उक्त आदेश के बारे में जानकारी नहीं मिला है। राजस्व विभाग के आला अधिकारियों ने अब तक इस मामले में संबंधित महिला को भूमि का कब्जा नहीं दिलाया है।

कहीं गायब न हो जाए प्लाटिंग में जमीन

जानकारों का मानना है कि गोवर्धनपुर के उक्त क्षेत्र में केशव टाउनशीप के डायरेक्टर अनिल केडिया ने खसरा नंबर 15 हजार में 1.776 हेक्टेयर के डायवर्सन के लिए आवेदन लगाया है। बताया जाता है कि प्लाटिंग के लिए तैयारी की जा रही है। ऐसी स्थिति में संभावना जताई जा रही है कि अभी भी महिला को जमीन वापस नहीं हुई तो प्लाटिंग में उक्त जमीन दब सकती है।

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