महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 21 जनवरी। महासमुंद एसपी धर्मेन्द सिंह ने सूदखोरों पर तत्काल एफ आईआर के निर्देश दिए थे। जिसके परिपालन में सरायपाली थाना पुलिस ने 2 साहूकारों को किसानों से बहुत ज्यादा ब्याज लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। इन साहूकारों के खिलाफ 20 जनवरी को थाना सरायपाली में प्रार्थी शिवशंकर साहू पिता अरक्षित साहू (50)साकिंन बैतारी थाना सरायपाली ने मामला दर्ज कराया था।
प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसका पुत्र सलील साहू को सुनील अग्रवाल ने 20 अप्रैल वर्ष 2019 को पुष्पा मेडिकल स्टोर के सामने झिलमिला में 2 लाख, फरवरी 2022 में एक लाख व बीच में एक बार 50 हजार रुपए दिए थे। इसके एवज में आज तक लगभग 9लाख रुपए ब्याज के रूप में रुपए वसूल चुका है। जमीन आदि बचकर यह कर्ज चुकाना पड़ा।
प्रार्थी ने पुलिस को बताया है-सुनील अग्रवाल मेरे पुत्र की एचडीएफसी का दो ब्लैंक चेक रखकर चेक बाउंस कराने की धमकी देकर लगातार पैसा वसूल करता रहा। मेरे पुत्र को साढ़े 3 लाख रुपए कर्ज देने वाले सुनील अग्रवाल को 28 माह में हमने 8 लाख 58 हजार 400 रुपए दिया है। उसने एक लाख रुपए का ब्याज प्रतिदिन 2 हजार रुपए लिया है। इसके बाद भी वह कहता है कि अभी 4 लाख बाकी हैं। सुनील के पास हमारा दो चेक है जिसे बाउंस की धमकी देकर हमें राशि वसूल रहा है।
प्रार्थी शिवशंकर साहू ने भीष्म साहू पर भी आरोप लगाया है कि 20 अप्रैल 2021 कीशाम 5 बजे से आज तक 2 लाख, 29 हजार रुपए वसूल चुका है। हमने भीष्म से अप्रैल 2022 में सिर्फ डेढ़ लाख रुपए कर्ज लिए थे। उसकी कर्ज पटाने हमने अपनी खेत बेच दी। भीष्म लाल साहू साकिन बैतारी ने अप्रैल 2022 में हमें डेढ़ लाख रुपए बतौर कर्ज दिया था। प्रतिदिन 1500 रुपए ब्याज की दर से रुपए उधार दिया था। जिस पर उन्हें 46 दिन का 69 हजार रुपए ब्याज का भुगतान किया गया। उसने 5 जून 2022 को 1 लाख, 79 हजार का भुगतान शेष बताया। मेरी पत्नी सुमित्रा साहू ने उनसे निवेदन करते हुए 1 लाख, 50 हजार रुपए नगद भुगतान किया गया। परंतु भीष्म लाल साहू ने 50 हजार की उधारी बताते हुए 22 अगस्त 2022 को प्रतिदिन 1 हजार रुपए ब्याज की दर से 30 अगस्त तक 10 हजार रुपए पुन: वसूला। इसके बाद भी 2 लाख रुपए मूलधन एवम 1 लाख 50 हजार रुपए प्याज बकाया होना बताता है। भीष्म लाल साहू भी गारंटी के लिए रखे चेक को बाउंस कराने कराने की धमकी देता है और 3 लाख 50 हजार रुपए की मांग कर रहा है। जबकि उसे 2 लाख, 29 हजार रुपए दिया जा चुका है।
दोनों ही आरोपियों के खिलाफ प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 37-2023,38-2023 में ऋणियों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4-384 भादवि कायम कर विवेचना में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील अग्रवाल (40) साकिन वार्ड नंबर 3 सरायपाली तथा भीष्म लाल साहू (45) को गिरफ्तार किया गया है।