जशपुर

नाबालिग का अपहरण कर रेप, 29 बरस कैद
22-Jan-2023 3:11 PM
नाबालिग का अपहरण कर रेप, 29 बरस कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 22 जनवरी।
जशपुर जिले के कुनकुरी विकास खंड में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर रेप का मामला सामना आया है।
पुलिस के अनुसार घटना 26 जून 2022 की है। नाबालिग को आरोपी बिरेन्द्र टोप्पो (36) निवासी कुनकुरी ने बहला-फुसलाकर प्रलोभन देकर अपने साथ कुछ दूरी में ले गया एवं उसके साथ रेप किया। नाबालिग पीडि़ता के परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना कुनकुरी में धारा 363, 366, 376(ए)(बी), 506-ए एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम् 2012 की धारा 5(ड), 6 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान तत्काल आरोपी विरेन्द्र टोप्पो को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

उक्त प्रकरण में अजीत कुमार राजभानु, विशेष न्यायाधीष कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त दोनों अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 363 के अपराध के लिये 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 1,000 /-(एक हजार) के अर्थदण्ड से, धारा 366 के अपराध के लिये 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं रू. 1,000 /-(एक हजार) के अर्थदण्ड से तथा धारा 506 भाग-1 भा.द.वि. के अपराध में आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं रू. 500 /-(पॉच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशी अदा नहीं किये जाने पर क्रमश: 1, 2 एवं छ: माह के सामान्य कारावास पृथक से आदेशित किया गया है।

धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम् के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर 5 वर्ष का सामान्य कारावास पृथक से आदेशित किया गया है। अभियुक्त को दी गई उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपी का विधिक सहायता/बचाव अभिवक्ता मो. तक्वीम अख्तर थे।
 

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