दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 22 जनवरी। मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीसी सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी राहुल चौधरी को धारा 354 के तहत 3 वर्ष साधारण कारावास 1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर 1 माह के साधारण कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 10 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 2 माह के साधारण कारावास की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने पैरवी की थी।
थाना छावनी क्षेत्र अंतर्गत 4 अप्रैल 2021 को 6 वर्षीय बच्ची सुबह लगभग 10 बजे अपने घर के पास बच्चों के साथ खेल रही थी। प्राथिर्या घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान बच्चों के साथ खेल रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची के पास पड़ोस का ही रहने वाला आरोपी राहुल चौधरी बच्ची को 5 रुपए का नोट दिखाकर चॉकलेट खिलाने का झांसा दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे गोद में उठाया और अपने साथ ले गया। इस दौरान बच्ची से आरोपी ने अश्लील हरकत की और उसे छोड़ दिया। इसके बाद बच्ची घर पहुंची और पूरी घटना अपनी मां को बताई। साथ में खेल रहे बच्चों ने भी बच्चे की मां को बताया कि पड़ोस का ही युवक उसे उठाकर कहीं ले गया था। बच्ची के साथ अश्लील हरकत किए जाने की जानकारी मिलते ही बच्चे की मां ने छावनी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।