रायपुर

एनपीएस छोड़ ओपीएस अपनाने शपथ पत्र अनिवार्य
23-Jan-2023 5:35 PM
एनपीएस छोड़ ओपीएस अपनाने शपथ पत्र अनिवार्य

पूरे नियम शर्तें राजपत्र में प्रकाशित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 जनवरी। राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में 1 नवम्बर - 04 को अथवा उसके पश्चात् 31-मार्च -22तक नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। इसे लेकर अधिकारी, कर्मचारियों को विकल्प चुनने का भी मौका दिया गया है। इस संबंध में सभी नियम शर्तों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक एन.पी.एस. में बने रहने अथवा  ओपीएस का लाभ लेने का विकल्प  कार्यालय प्रमुख को नोटराइज्ड  प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।  1 अप्रैल 22 एवं उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले शासकीय सेवक अनिवार्यत: पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों / उनके नामिनी (मृत्यु के प्रकरणों में) को सेवानिवृत्ति / मृत्यु दिनांक तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किए जाने के पश्चात् ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 / छत्तीसग? (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। शासकीय सेवक को देय मृत्यु-सन-सेवानिवृत्ति उपादान, अवकाश नगदीकरण समूह बीमा योजना की राशि से शासन को देय शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि के समायोजन किए जाने की सहमति, शासकीय सेवक को देना होगा।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पी. एफ.आर.डी.ए. से. एन.पी.एस. खाते में जमा राशि राज्य शासन के खाते में प्राप्त नहीं होने के कारण, पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के प्रकरणों में, उनके एन. पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक को अर्जित लाभांश की राशि शासकीय कोष में जमा करना होगा। उपरोक्तानुसार जमा राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान के लिए लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि को पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी।

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक  01-04-2022 से सीजीपीएफ के सदस्य होंगे तथा सामान्य भविष्य निधि नियमों से शासित होगे। दिनांक 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक एन.पी.एस. खाते 1 में जना कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एन.मी. एस. नियमों के अंतर्गत देय होगा। 1 नवंबर 04 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनाक के मध्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति / मृत्यु क प्रकरणों में मी. पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने  सरल क्रमांक 5 में दर्शित प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्र में विकल्प देना होगा तथा शासकीय अशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश शासकीय कोष में जमा किया जाना होगा। ऐसे प्रकरण जिनमें एन. पी.एस. के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर लिया गया है. ये भी सरल क्रमांक 5 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम के अनुसार पेंशन की पात्रता होने पर शासकीय सेवक पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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