जशपुर
जशपुरनगर, 24 जनवरी। दंपत्ति की हत्या करने वाला आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 2020 में उक्त अपराध किया था। मामला थाना सन्ना चौकी सोनक्यारी क्षेत्र की है
घटना के अनुसार प्रार्थी नवीन राम निवासी रेमने चौकी सोनक्यारी ने 31 मार्च 2020 को चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह उक्त दिनांक के प्रात: लगभग 10 बजे कुछ अन्य लोगों के साथ अपने गांव स्थित नदी की ओर गया था। दोपहर लगभग 01 बजे प्रार्थी का छोटा भाई दौड़ते हुये प्रार्थी के पास आकर बताया कि गांव का फिरू राम ने इसके पिता सावन राम एवं माता मुक्ती बाई को घर के सामने धारदार हथियार टांगी से मारकर हत्या कर दी है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर मर्ग जॉंच उपरांत धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण के आरोपी फिरू राम (34) निवासी रेमने* को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में अनिता डहरिया, सत्र न्यायाधीश जशपुर (छ.ग.) द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्रकरण के आरोपी फिरू राम को धारा 302 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाये जाने पर आजीवन कारावास और 200 रू. अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है।
अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 04 माह अतिरिक्त कारावास पृथक से आदेशित किया गया है। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. विपिन किशोर केरकेट्टा द्वारा की गई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से एस.के. सोनी लोक अभियोजक रहे एवं आरोपी के पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुदेश गुप्ता थे।