बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 28 जनवरी। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में अवैध रेत परिवहन के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा दो दिनों में सख्त कार्रवाई की गई। जिसमें 10 हाइवा सहित 1 चैन माउन्टेड वाहन को जब्त किया गया हैं।
जिला खनिज अधिकारी के के बंजारे ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम पलारी के पटपुरा रेत खदान से धमनी में के जंगल के रास्ते नियम विरुद्ध एवं बिना रायल्टी पर्चे की शिकायत मिली जिस पर विभाग द्वारा मौके पर पहुँचकर मुयावना किया। मौके में पहुँचने पर 2 हाईवा गाड़ी नम्बर सीजी 28 जेएन 9212 एवं सीजी 28 जे 8628 जिसमें बिना रॉयल्टी के 20 घन मीटर एवं 22 घन मीटर खनिज रेत की निकासी करते पाया गया। जिसे तत्काल जब्त कर गिधपुरी थाने के सुपुर्दगी में रखी गयी है। इसके साथ ही खदान क्षेत्र का मौका निरीक्षण रात 7-8 बजे किये जाने पर एक चैन माउन्टेड मशीन रेत खनन हेतु नदी के भीतर मिला।
खदान क्षेत्र से बाहर जाने के दौरान कुछ समय के अंतराल में अवैध रेत उत्खनन कर्ता विपुल साहू निवासी दुर्ग द्वारा आपरेटर से मशीन चालू करवाकर फिर से अवैध रेत उत्खनन करवाते पाया गया। मौके पर से फिर से 2 रेत भरी हाईवा एवं 02 रेत भरने नदी के भीतर खड़ी खाली हाईवा सहित चैन माउन्टेड मशीन जिससे अवैध रेत खनन किया जा रहा था। सभी को जब्त कर थाना लवन के सुपुर्दगी में रखा गया।
उक्त कार्रवाई के आधार पर पुटपुरा रेत खदान के पट्टाधारी के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस भी किया गया है। इसी तरह आज सुबह 10 बजे पलारी-गिधपुरी मार्ग पर मोहान रेत खदान से बिला अभिवहन पारपत्र के खनिज रेत के अवैध परिवहन करते हुए 3 हाईवा जिसका नम्बर सीजी 25 एल 5469, सीजी 04 पीए 3317, एवं सीजी 09 जेएम 7659 एवं एक हाईवा बिना रॉयल्टी के चुनापत्थर गिटटी का परिवहन करते हुए जब्त किया गया हैं। यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर ने जारी किया नोटिस
जांच में अन्य रेत खदानों में भी लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन पाये जाने के फलस्वरुप अवैध खनन/लीज क्षेत्र के बाहर खनन/बिना अभिवहन पारपत्र के रेत खदानों से रेत की निकासी किए जाने वाले कुल 6 खदानों, दतरेंगी रेत खदान, मलपुरी रेत खदान, बम्हनी रेत खदान, पैरागुड़ा रेत खदान,सिरियाडीह रेत खदान एवं मोहन रेत खदान के विरूद्ध जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इस नोटिस के जवाब में समाधान कारण उत्तर ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में रेत खदानों को निरस्त करने अथवा प्रतिभूति राशि को शासन के पक्ष मे राजसात करने अथवा पट्टेदारों के द्वारा जमा किए जाने वाली डेडरेंट का 4 गुना राशि की वसूली अर्थदंड के रूप में किया जाएगा।
उल्लेखनीय की 13 दिसंबर को बम्हनी रेत खदान में मशीन लगाकर रात में लीज क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर 4 लाख 59 हलार का अर्थदण्ड की वसूली किया गया है। इसी प्रकार दतरेंगी रेत खदान में माीन लगाकर लीज क्षेत्र से बाहन अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरण में 4 हाईवा व 1 चैन माउन्टेड फोकलेन मशीन अभी जब्त ही है।