दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 29 जनवरी। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने 20 साल और अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। 5 सितंबर 2020 को आरोपी धरमवीर उर्फ धरमप्रीत 21 वर्ष निवासी थाना सदर मोगा जिला मोगा पंजाब ने 15 वर्षीय किशोरी जो कि कक्षा आठवीं तक पढ़ाई की थी को बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर बस से रायपुर, झांसी होते हुए दौलतपुरा जिला मोगा पंजाब अपने साथ लेकर गया। आरोपी ने वहां पर पीडि़ता के साथ रेप किया। 5 सितंबर को जब शाम तक वह घर वापस नहीं आई तब किशोरी के पिता ने नंदिनी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। 17 सितंबर 2020 को पुलिस ने आरोपी को जिला मोगा पंजाब से गिरफ्तार किया था।
अपनी ही दो बच्चियों के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी राजेश यादव निवासी भिलाई को 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि आरोपी पिता नशे की हालत में हमेशा घर पर आता था और अपनी 16 वर्ष 6 माह की बड़ी बेटी तथा 15 वर्ष की छोटी बेटी के साथ हाथ बाहए कपड़े पकडक़र बुरी नियत से गलत काम करने की कोशिश करता था। इससे परेशान होकर पीडि़ता ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।