रायगढ़
तीन वाहन चालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 29 जनवरी। कोयला में चारकोल व गिट्टी मिलाकर कंपनी में कर खाली धोखाधड़ी करने वाले तीन वाहन चालकों के खिलाफ पुसौर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
इस संबंध में कृष्णा बिहार कालोनी रायगढ़ में रहने वाले अंकित अग्रवाल ने पुसौर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मेसर्स एआरसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर का काम करता है। एआरसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंतर्गत चलने वाली गाडिय़ों से भूपदेवपुर साइडिंग से रायगढ़ एनर्जी लिमिट में कोयला ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। जिसमें ट्रेलर क्रमांक एमएच 46 एच 8500, एमएच 46 एएफ 9538, जीजे 05 बीएक्स 3656 भी चलती है। दिनांक 26 जनवरी को उक्त तीनों गाडिय़ों में भूपदेवपुर कोल साइडिंग से कोयला लोड होकर लगभग 17.33 बजे में रायगढ़ एनर्जी लिमि. बड़े भण्डार के लिये निकले थे। तीनों गाडिय़ों के चालक क्रमश: अमित, राजू और छोटू है। तीनों चालक कल बड़े भण्डार रायगढ़ एनर्जी में माल खाली करने निकले थे। जिसमें से वाहन क्रमांक जीजे 05 बीएक्स 3656 का चालक छोटू वाहन में लोड कोयला को बड़े भण्डार रायगढ़ एनर्जी में खाली किया। इसके बाद वाहन क्रमांक एमएच 46 एएफ 9538 को चालक राजू अपने साथी रोहित के साथ बड़े भण्डार रायगढ़ एनर्जी खाली करने गया तो वहाँ माल खाली करने के दौरान माल में मिलावट होने पर कंपनी के कर्मचारी वाहन को रोक कर दिलबाग सिंह द्वारा लगभग 01.00 बजे मुझे खबर किया गया कि आपके उक्त वाहन में भेजे गये माल में मिलावट है। जब में कंपनी जाकर देखा तो कोयला में चारकोल और गिट्टी मिट्टी मिला हुआ था। उक्त तीनों वाहन के चालक द्वारा भूपदेवपुर से कोयला लोड कर रास्ते में कोयला को निकाल कर उसी मात्रा में चारकोल व गिट्टी मिलाकर अमानत में खयानत कर मिलावट कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोयला को कंपनी में खाली कर धोखाधडी किया गया है।
मामले में पुसौर पुलिस ने वाहन क्रमांक एमएच 46 एच 8500 का का चालक अमित , वाहन कमांक एमएच 46 एएफ 9538 का चालक राजू , वाहन कमांक जीजे 05 बीएक्स 3656 का चालक छोटू के खिलाफ धारा 407, 420 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।