बेमेतरा

परिवहन की अनुमति लेकर अवैध खुदाई, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं
30-Jan-2023 1:46 PM
परिवहन की अनुमति लेकर अवैध खुदाई,  शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं

नियमों को ताक पर रखकर निस्तारी तालाब को 15 फीट खोदा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 30 जनवरी। 
नवागांवकला में खनिज संपदा परिवहन की अनुमति लेकर तालाब के अवैध खनन का मामला सामने आया है। कादंबरी नगर धमधा दुर्ग के एक ठेकेदार द्वारा गांव के निस्तारी तालाब में करीब 15 फीट गहरा खनन कर मुरुम, मिट्टी परिवहन किया जा रहा है। जबकि खनिज विभाग से परिवहन की अनुमति जारी की गई है।

ग्रामीणों से शिकायत मिलने पर मौके पर जाकर जायजा लेने पर हजारों घन मीटर खनन कर खनिज संपदा का परिवहन किया जा चुका है। जो खनिज नियम के विरूद्ध है, परिवहनकर्ता द्वारा खनिज परिवहन का रिकार्ड भी संधारण नहीं किया जा रहा है। जिले में जिला खनिज विभाग से तालाब गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण से प्राप्त मिट्टी व मुरूम परिवहन की अनुमति लेकर धड़ल्ले से तालाब, एनीकट, बांध का अवैध खनन किया जा रहा है।

शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई
इस संबंध में जिला खनिज विभाग में लगातार शिकायत के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से खनन माफिया व ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें कार्रवाई का कोई भय नहीं है। नतीजतन तहसील क्षेत्र के अधिकांश तालाब अपना अस्तित्व खो चुके हैं। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी नरवा योजना से जल संरक्षण की अवधारणा भी नष्ट होते दिखाई दे रही है। खनिज विभाग नियमों के लचीलापन का हवाला देकर अवैध खनन कर रहे खनन माफिया व परिवहनकर्ता पर कार्रवाई से बच रहे हैं। वहीं परिवहन ठेकेदार खनिज नियमों को ताक पर रखकर खनन कर रहे हैं।

अनुमति परिवहन की, पर खोद डाला निस्तारी तालाब
जिला खनिज विभाग बेमेतरा की ओर से कादंबरी नगर धमधा दुर्ग के ठेकेदार को मिट्टी व मुरूम परिवहन की अनुमति 18 जनवरी को ग्राम नवागांवकला खसरा नं 127 रकबा 0.75 हे. के लिए जारी किया गया है, परंतु परिवहनकर्ता ने तालाब को करीब 15 फीट से अधिक अवैध खनन कर दिया है साथ ही खनिज नियमो के विरूद्घ 2 हजार घन मीटर से अधिक परिवहन कर खनिज विभाग को गुमराह कर रहा है।

राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे खनन माफिया व परिवहनकर्ता
गौण खनिज नियम 2015 के नियम 59 के तहत 2 हजार घन मीटर मिट्टी, मुरूम को उठाकर परिवहन किया जाना है लेकिन परिवहनकर्ता नियमों का पालन नहीं करता है और अवैध खनन के अंजाम देता है। इसी तरह खनिज परिवहन की अग्रिम रायल्टी खनिज मद में जमा कर चालान प्रस्तुत करना होता है। यहां अधिकारियों के मिलीभगत के चलते नियमो को ताक में रखकर परिवहन के नाम खनन का बड़ा खेल चल रहा है। परिवहन अनुमति पत्र जारी होने के दो माह के अंदर परिवहन करना होता है, परंतु लगातार अवैध खनन व परिवहन अधिक समय तक जारी रहता है। नतीजतन सरकार को मिलने वाले राजस्व को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

परिवहन की अनुमति लेकर ठेकेदार कर रहे बड़ा खेल
खनिज विभाग द्वारा जारी परिवहन की अनुमति मे ही बड़ा खेल है, इस पत्र को संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को ठेकेदार ने खनन की अनुमति बताकर तालाब का अवैध खनन किया है। खनिज नियमो के तहत दो माह की परिवर्तन अनुमति होती है परंतु अधिक समय तक खनन व परिवहन जारी रहता है। बाद में फिर अनुमति दो माह के लिए दे दी जाती है ऐसा खेल अधिकारी व ठेकेदार के बीच सतत चलता रहता है।

इस सम्पूर्ण घटना पर खनिज अधिकारी अर्चना ठाकुर ने कहा कि संबंधित ठेकेदार को परिवहन की अनुमति दी गई है। इसमें एकत्र खनिज संपदा को परिवहन किए जाने का प्रावधान है। खनन की अनुमति नहीं रहती है। नियमों को ताक पर रखकर खनन व परिवहन किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए विभाग के दल को भेजा जाएगा।

 

 

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