बेमेतरा

बेमेतरा, 30 जनवरी। अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने व रेप के आरोपी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
पीडि़ता के पिता ने नांदघाट थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 फरवरी 2022 को पीडि़ता घर पर नहीं है। तब वह सूचना पाकर आया और परिजनों के साथ मिलकर पीडि़ता को मोहल्ले के आसपास पता तलाश किया, कुछ पता नहीं चला। आरोपी गुलशन साहू पीडि़ता के पीछे पड़ा था, जिसे उसके द्वारा पीडि़ता से दूर रहने की समझाईश दिया गया था। पीडि़ता को आरोपी के द्वारा ही शादी व प्यार का झांसा देकर नाबालिग होना जानते हुए अन्यत्र भगा कर ले गया। पीडि़ता का पता तलाश मोहल्ले के आसपास एवं रिश्तेदारी में किया, किन्तु पीडि़ता नहीं मिली। पीडि़ता के पिता की उक्ताशय की लिखित रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्व थाना नांदघाट में दर्ज कराई गई। पीडि़ता को अभियुक्त के कब्जे से कुछ दूर कबीरधाम के बस स्टैण्ड से बरामद किया था।
विवेचना के दौरान अन्वेषण अधिकारी के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने पर, अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-363, 366 (क), 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 5(ठ), 6 के तहत विचारण के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सत्र प्रकरण में अभियोजन की ओर से 10 साक्षियों कथन कराये गये।