धमतरी

नारकोटिक्स एक्ट संबंधी कार्यशाला पुलिस अफसरों को अधिनियम के अन्वेषण और क्रियाविधि संबंधी दी जानकारी
31-Jan-2023 2:36 PM
नारकोटिक्स एक्ट संबंधी कार्यशाला  पुलिस अफसरों को अधिनियम के अन्वेषण  और क्रियाविधि संबंधी  दी जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 धमतरी, 31 जनवरी।
पुलिस एवं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जोनल यूनिट इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में 30 जनवरी को एनडीपीएस मामलों और संबंधित प्रक्रियाओं की जांच के संबंध में पुलिस अधिकारियों को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस कम्पोजिट बिल्डिंग पुलिस लाइन रुद्री में किया गया। कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के एल चरयाणी, एसपी प्रशांत ठाकुर, एएसपी मेघा टेंभुरकर, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण कांति कुमार, जिला लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह, इंटेलिजेंस ऑफिसर अरविंद शर्मा, विनय नरवरिया एनसीबी जोनल यूनिट इंदौर मंचस्थ रहे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी केएल चरयाणी ने कहा कि नारकोटिक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में दिए गए प्रावधानों का नियमत: अनुपालन करना चाहिए। पुलिस द्वारा नारकोटिक्स एक्ट के तहत प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध पालन करते हुए की गई विधिवत कार्रवाई व न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने पर अभियोजन पश्चात निश्चित ही उसमें सफलता प्राप्त होगी।

एसपी प्रशांत ठाकुर ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में दिए गए कानूनी प्रक्रियाओं का पूर्णत: पालन करते हुए समय-समय पर हुए संशोधन अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए तथा विवेचना अधिकारियों को अल्पतम त्रुटि से भी बचना चाहिए।
विवेचना दौरान की गई सूक्ष्मतम त्रुटि से अभियुक्त को लाभ मिलता है। ऐसे मामलों में मुखबिर सूचना से लेकर मादक पदार्थों की जप्ती, आरोपी की धरपकड़ एवं संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत करने के बाद जप्त मादक पदार्थ का ड्रग डिस्पोजल कमेटी के समक्ष नष्टीकरण करने तक की प्रक्रियाओं का पूर्णत: पालन करने के निर्देश दिए।

सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण कांति कुमार ने कहा कि सभी मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन करना चाहिए। साथ ही अभियुक्त के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया अपनानी चाहिए। एनसीबी जोन एंड यूनिट इंदौर से आए इंटेलिजेंस ऑफिसर अरविंद शर्मा ने एनडीपीएस मामलों की विवेचना और उनकी क्रियाविधि के संबंध में प्रकाश डालते हुए नारकोटिक्स एक्ट के तहत आने वाले सब्सटेंस  की पहचान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था, अपराध की रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ के साथ-साथ समाज व युवा वर्ग को नशे के चंगुल से दूर रखने लगातार प्रयासरत है। पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में कानूनी प्रक्रियाओं का पूर्णता पालन करना चाहिए। इनके द्वारा नारकोटिक्स एक्ट के में हुए संशोधन एवं कार्यवाही हेतु दिए गए प्रोफार्मा के संबंध में विधिवत जानकारी दी गई।

कार्यशाला उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर साहू के द्वारा उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यशाला हेतु बहुमूल्य समय देने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मंच का संचालन श्री अखिलेश शुक्ला के द्वारा किया गया। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर साहू, एसडीओपी नगरी मयंक रणसिंह, उप पुलिस अधीक्षक  आर.के. मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक एसजेपीयू भावेश साव, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोहसिन खान, रक्षित निरीक्षक के देवराजू, विशेष लोक अभियोजक नंद कुमार देवांगन, सूबेदार रेवती वर्मा एवं समस्त थाना प्रभारी उनके साथ आए विवेचना अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित रहे।

 

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