दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 31 जनवरी। बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए किशोरी के साथ कई बार रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 450 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, 100 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, 5 हजार रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कसार ने पैरवी की थी।
विशेष लोक अभियोजक विजय कसार ने बताया कि 16 वर्षीय किशोरी के घर में उसके ही पड़ोस में रहने वाला आरोपी सुधीर पासवान 21 वर्ष निवासी भिलाई का आना जाना था। फोन पर भी लगातार उनके बीच बातचीत होते रहती थी। आरोपी किशोरी को हमेशा फोन पर प्यार मोहब्बत की बात कहते हुए शादी करने के लिए दबाव देता था। 5 जनवरी 2020 को किशोरी के घर के सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे। इस दौरान घर में कोई नहीं था।
किशोरी को घर में अकेला पाकर आरोपी उसके घर आया और शादी का प्रलोभन देकर उसे बहला-फुसलाते हुए उसके साथ रेप किया। इस घटना की जानकारी किशोरी ने अपने माता-पिता को दी। सुपेला थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीडि़ता ने पुलिस को बताया था कि इससे पूर्व भी आरोपी उसके साथ शादी का प्रलोभन देते हुए कई बार रेप कर चुका था।