महासमुन्द

फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने वालों पर होगी एफआईआर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 31 जनवरी। शहर के बीच से गुजरे नेशनल हाईवे पर बने डिवाइडर में सेंटर स्ट्रीट ट्ब्लर पोल में राजनीतिक, धार्मिक, जन्मोत्सव एवं प्रचार-प्रसार के लिए होडिंग्स लगाने पर प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी तरह के प्रचार सामग्री लगाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्थान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता नेशनल हाईवे 353 में बने डिवाइडर के बीच नगर पालिका द्वारा लगाए गए स्ट्रीट लाइट ट्ब्लर पोल में राजनीतिक पोस्टर, बैनर, धार्मिक,जन्मोत्सव, विज्ञापन आदि लगाने रोक लगाई गई है। ऐसा करने वाले फ्लेक्स प्रिंटर, फ्लेक्स लगाने वाले या फिर कोई संस्थान, प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिका एफआईआर दर्ज करेगी।
नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग एवं सीएमओ डी. एल. वर्मन ने संयुक्त बयान में कहा है कि मुख्य मार्ग पर लगे ट्ब्लर पोल पर हाल ही में एल ई डी झालर लाइट लगाया गया है, जो बहुत ही नाजुक तार से बने हुए हैं। इस ट्ब्लर पोल पर कोई भी प्रचार प्रसार सामग्री विज्ञापन आदि लगाने एवं पोल स्थिर बनाए रखने के लिए तार का उपयोग किया जाता है। उस तार के लगाए जाने से एल ई डी झालर लाइट का केबल कट सकता है। जिससे ट्ब्लर पोल में करंट प्रवाहित होने का खतरा है। इससे जनहानि से इंकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा है कि कुछ अरसे पहले अंबेडकर चौक स्थित विद्युत पोल में करंट प्रवाहित होने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई थी। भविष्य में ऐसे कोई भी दुर्घटना न हो इसे देखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखकर निर्माण लिया गया है।
सडक़ के दोनों ओर लगे खंभे या पोल पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि लगाया जा सकता है। इस रोक के बावजूद पोस्टर बैनर होर्डिंग आदि लगाया जाता है तो संबंधित फ्लेक्स निर्माता इसे लगाने वाले दुकान संचालक सहित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसारए विज्ञापन लगाने वाले के खिलाफ एफ आईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दल, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारियों से जनहित में सहयोग और नागरिकों की सुरक्षा की अपील की है।