राजनांदगांव
डोंगरगढ़ के बहुचर्चित हत्याकांड में तीन माह में ही अदालत का फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 फरवरी। डोंगरगढ़ की बहुचर्चित स्कूली छात्रा की जघन्य हत्या के मामले में अदालत ने तीन माह के भीतर सुनवाई के बाद आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिश दुबे की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले में फैसला सुनाते आरोपी को आजीवन कारावास दिया है। लगभग 6 माह पहले 18 जुलाई 2022 को छात्रा का शव डंगोरा जलाशय के जंगल में मिला था। पुलिस ने आरोपी को कुछ दिनों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया था।
मिली जानकारी के मुताबिक डोंगरगढ़ स्थित केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की नाबालिग छात्रा प्रेरणा जंघेल का शव डंगोरा जलाशय के जंगल में मिला। प्रथम दृष्टया हत्या होने के आधार पर पुलिस मामले की जांच शुरू की। 18 जुलाई 2022 को डंगोरा जलाशय के पहाडिय़ों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं लोगों में आरोपी के खिलाफ आक्रोश भडक़ गया। लोधी समाज ने बालिका के कत्ल को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। इधर पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया।
छबिल कुर्रे नामक आरोपी ने नागपुर से आकर बेहद चालाकी के साथ छात्रा की जघन्य हत्या कर दी। छात्रा से आरोपी एकतरफा प्रेम करता था। घटना के दिन आरोपी जान-पहचान होने का फायदा उठाते छात्रा को मोटर साइकिल में बिठाकर घटनास्थल तक ले गया। इस दौरान किसी बात को लेकर आरोपी ने छात्रा को मौत के घाट उतार दिया। इधर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने करीब तीन माह बाद 18 अक्टूबर को चालान पेश किया। पुलिस से मिले तथ्यों के आधार पर अदालत में सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद 30 जनवरी को न्यायाधीश ने त्वरित निर्णय पारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।