दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 2 फरवरी। शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ लगातार रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट श्रीमती सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी गोविंद ढीमर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास, 2000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
किशोरी की जान पहचान गोविंद ढीमर उर्फ गोलू 22 वर्ष निवासी शिवपारा के साथ थी। आरोपी गोविंद के छोटे भतीजे का ऑपरेशन होने के कारण पीडि़ता उसके घर पर काम करने के लिए गई हुई थी। उसी के घर में जब पीडि़ता सोई हुई थी तब आरोपी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद से आरोपी उससे शादी का झांसा देते रहा और उसके साथ लगातार रेप करता रहा। पीडि़ता को विश्वास दिलाने के लिए आरोपी उससे कहता था कि वह उसी से शादी करेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अपनी जान दे देगा। कुछ महीनों बाद जब पीडि़ता गर्भवती हुई तो उसने यह बात आरोपी को बताई। यह सुनकर आरोपी गुस्से में आ गया और पीडि़ता के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी।