रायपुर

एनपीएस या ओपीएस विकल्प फॉर्म 20 तक अपलोड करना होगा
07-Feb-2023 6:17 PM
 एनपीएस या ओपीएस विकल्प फॉर्म 20 तक अपलोड करना होगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 फरवरी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य भविष्य निधि क्रियान्वयन के संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार 01 नवम्बर 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवको हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस में यथावथ बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। रायपुर जिला के वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी  पीएल   साहरा  ने बताया की समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय सेवकों का एनपीएस अथवा ओपी एस में रहने हेतु विकल्प फार्म निर्धारित तिथि 20 फरवरी 2023 तक अनिवार्यत: कार्मिक संपदा में अपलोड करना होगा। उन्होंने बताया कि  निर्धारित समयावधि में विकल्प फार्म नहीं भरने की स्थिति में समस्त जवाबदेही संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी।

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